
वाराणसी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 10 जुलाई, 2020 की रात्रि 10 बजे से 13 जुलाई, 2020 की प्रातः 05 बजे तक तीन दिनों लॉक डाउन लग जाने का निर्देश जारी हो गया है। डीएम ने इस लॉक डाउन को लेकर गाइड लाइन जारी किया है। जिसके तहत कब क्या खुलेगा वो सब जानकारी दी है।
बता दें कि लॉकडाउन के दौरान प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक दवाईयों की दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा केवल आवश्यक गतिविधियां जैसे-सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों हेतु ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने व अपने ड्यूटी स्थल आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकले अन्यथा उनपर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर), अपर जिला मजिस्ट्रेट), नगर मजिस्ट्रेट, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट एवं समस्त अपर नगर मजिस्ट्रेटो को निर्देशित किया है कि समस्त मजिस्ट्रेट अपने-अपने थाना क्षेत्रों में शुक्रवार 10 जुलाई की सायंकाल 05 बजे से अनाउंसमेंट शुरू करायें कि लॉकडाउन के दौरान प्रातः 07 बजे से 10 बजे तक ब्रेड, दूध, सब्जी की दुकानें तथा पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक दवाईयों की दुकानों को खोले जाने की अनुमति होगी। उन्होंने निर्देशित किया है कि इसके अलावा केवल आवश्यक गतिविधियां जैसे-सुरक्षा, पुलिस, नगर निगम के सफाईकर्मी, चिकित्सकीय सेवा में लगे कर्मी, आवश्यक कार्यों हेतु ड्यूटी में लगे सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकलने व अपने ड्यूटी स्थल आने-जाने की अनुमति होगी। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर न निकले। जो व्यक्ति घर से बाहर भी निकलेंगे वे मास्क का प्रयोग करेंगे।
उन्होंने मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वे अपने- अपने थाना क्षेत्रों में शुक्रवार को सायंकाल 05 बजे से रात्रि 09 बजे तक भ्रमणशील रहते हुए उपरोक्तानुसार पब्लिक एड्रेस सिस्टम से अनाउंसमेंट करवायें। नगर मजिस्ट्रेट नगर निगम से समन्वय करके नगर निगम के चौराहों पर लगे हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी अनाउंसमेंट करवायेंगे। समस्त मजिस्ट्रेटगण द्वारा आज शुक्रवार से लगातार 03 दिवस तक उपरोक्तानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी तथा कल 11 जुलाई से 02 दिवस उक्त प्रवर्तन कार्य के साथ-साथ कोविड-19 महामारी तथा संचारी रोगों की रोकथाम के सम्बन्ध में भी अपने निर्देशन में कार्यवाही कराई जाये।